Railway Accounts Department Examinations

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Thursday, September 19, 2024

Charged Expenditure - प्रभारित व्यय

 


Charged expenditure


  • Government expenditure is divided into 1. Voted expenditure & 2. Charged Expenditure


  1. Voted - Made from CFI - Consolidated Fund of India 


  1. Charged - Charged upon CFI - Consolidated Fund of India

 

  • Para 302 of Finance Code &  Article 112 (2) of Constitution of India  prescribes estimates of expenditure embodied in the Annual financial statement i.e., Annual Budget shall show separately i.e.,


  1. Charged expenditure - the amounts required to meet expenditure charged upon the Consolidated Fund of India &


  1. Voted expenditure - the amounts required to meet other expenditure proposed to be made from the Consolidated Fund of India.

 

  • Article 113 (1) the Constitution of India: The estimates of expenditure CHARGED upon the Consolidated Fund of India shall not be submitted to the Vote of Parliament". However Parliament may discuss it. 

 

  • Rationale: The idea behind charging certain expenditures is to protect important constitutional offices and their functioning from being influenced by political considerations. By exempting them from the vote of Parliament, the Constitution ensures financial autonomy for key branches of government like the judiciary, the President’s office, and constitutional authorities like the CAG. 

 

  • The meaning of "Charge" (adjective) is "to impose on".  In reality too, Charged expenditure is imposed on the Consolidated Fund of India instead of obtaining the approval of Parliament. 


  • The concept of Charged expenditure and its specific privilege is operational in European countries too.

Examples of Charged Expenditure:  


  1. President of India and its Office expenditure 

  2. Chairman (Vice President of India) and Deputy Chairman of Rajya Sabha - Pay & allowances

  3. Speaker & Deputy Speaker of Lok Sabha - Pay & allowances 

  4. C&AG - Comptroller & Auditor General of India - Pay & allowances

  5. Supreme Court & High Courts Judges - Pay, allowances & Pension. 

  6. Any sum required to satisfy any Judgment, Decree or Award or any Court or Arbitral Tribunal  (not Awards by the Arbitrators appointed by GM) 

  7. Debt charges for which the Govt of India is liable (inc: Interest & Repayment of Loans)  - Examples are World Bank Loan & JICA (Japan International Cooperation Agency)  loan taken for the construction of Dedicated Freight Corridor. Because the Govt cannot afford to delay the Loans repayment.

  8. Any other expenditure declared by the Constitution or by Parliament to be so charged. 


Differences between

Voted expenditure

Charged expenditure

1. Requires approval of Parliament.

1. Doesn't require approval of Parliament. However Parliament can discuss the estimates of Charged expenditure.

2. Rationale: In Democratic countries like India, the Govt. cannot spend from the Consolidated Fund unless the expenditure is voted in the lower house of the Parliament.  Because the real power lies in public.  Parliament which consists of representatives of Public i.e., Members of Parliament have control on the expenditure to be met from Consolidated Fund of India.

2. Rationale: To safeguard the freedom/interest of judiciary, constitutional bodies like President of India, Vice- President of India, Speaker,CAG etc, the expenditure related to these are placed outside the scope of approval of Parliament. Otherwise they are not able to discharge their duties independently.

3. Article 113 (2) of the Constitution of India

3. Article 113 (1) of the Constitution of India


Misconceptions - Charged Expenditure


  1. Arbitration Award made by the Railway Arbitrator comes under Chargeable expenditure.  - It is incorrect.  The correct one is, comes under Voted Expenditure.  


  1. Pay & Allowances of the Officers and Staff of Audit Dept comes under Chargeable Expenditure.  The correct one is it comes under Voted expenditure duly allocated to the erstwhile Demand No.02  - Miscellaneous Expenditure (General) under Major Head 3001).  However Pay & allowances of C&AG comes under Chargeable Expenditure


  1. Chargeable expenditure is charged to the Contingency Fund of India.  The correct one is the CFI - Consolidated Fund of India (Authority: Article 302 of the Constitution of India) 

Key Points - Charged Expenditure:


  1. Government expenditure is divided into two categories. 1. Voted expenditure 2. Charged expenditure

  2. Voted Expenditure - Made from CFI 

  3. Charged Expenditure - Charged upon CFI 

  4. CFI stands for Consolidated Fund of India 

  5. Charged expenditure - Not submitted to the Vote of Parliament. However it may be discussed. {Article 113 (1)}

  6. Award made by Railway Arbitrators - Allocated to Voted Expenditure (Not Charged Expenditure)

  7. Pay & allowances of Officers & Staff of Audit Dept - allocated to Voted Expenditure (Not Charged expenditure)

  8. Charged Expenditure - Charged upon CFI - Consolidated Fund of India (Not Contingency Fund)

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प्रभारित व्यय


  • सरकारी व्यय को 1. मतित व्यय और 2. भारित व्यय में विभाजित किया जाता है


  • मतित - सी.एफ.आई. - भारत की संचित निधि से बनाया गया


  • भारित - सी.एफ.आई. - भारत की संचित निधि पर लगाया गया


  • वित्त संहिता के पैरा 302 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 (2) में वार्षिक वित्तीय विवरण में निहित व्यय के अनुमान निर्धारित किए गए हैं, अर्थात वार्षिक बजट अलग से दर्शाएगा, अर्थात,


  • भारित व्यय - भारत की संचित निधि पर लगाए गए व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक राशियाँ और


  • मतित व्यय - भारत की संचित निधि से किए जाने वाले प्रस्तावित अन्य व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक राशियाँ।


  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 113 (1): भारत की संचित निधि पर लगाए गए व्यय के अनुमानों को संसद के मत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। हालाँकि संसद इस पर चर्चा कर सकती है।


  • तर्क: कुछ व्ययों पर शुल्क लगाने के पीछे का विचार महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्यालयों और उनके कामकाज को राजनीतिक विचारों से प्रभावित होने से बचाना है। उन्हें संसद के मत से छूट देकर, संविधान न्यायपालिका, राष्ट्रपति कार्यालय और CAG जैसे संवैधानिक अधिकारियों जैसी सरकार की प्रमुख शाखाओं के लिए वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करता है।


  • "शुल्क" (विशेषण) का अर्थ है "लगाना"। वास्तव में भी, संसद की स्वीकृति प्राप्त करने के बजाय भारत की संचित निधि पर लगाया गया व्यय लगाया जाता है।


  • शुल्क व्यय और इसके विशिष्ट विशेषाधिकार की अवधारणा यूरोपीय देशों में भी लागू है।


शुल्क व्यय के उदाहरण:

  1. भारत के राष्ट्रपति और उनके कार्यालय का व्यय

  2. राज्यसभा के अध्यक्ष (उपराष्ट्रपति) और उपसभापति - वेतन और भत्ते

  3. लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष - वेतन और भत्ते

  4. C&AG - भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक - वेतन एवं भत्ते

  5. सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश - वेतन, भत्ते एवं पेंशन।

  6. किसी भी निर्णय, डिक्री या पुरस्कार या किसी न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण (महाप्रबंधक द्वारा नियुक्त मध्यस्थों द्वारा पुरस्कार नहीं) को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक कोई भी राशि

  7. ऋण प्रभार जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है (ब्याज एवं ऋणों की चुकौती सहित) - उदाहरण हैं विश्व बैंक ऋण एवं JICA (जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी) द्वारा समर्पित माल गलियारा के निर्माण के लिए लिया गया ऋण। क्योंकि सरकार ऋणों की चुकौती में देरी नहीं कर सकती। 

  8. संविधान या संसद द्वारा घोषित कोई अन्य व्यय।

दोनों के बीच मतभेद

मतदान व्यय

प्रभारित व्यय

1. संसद की स्वीकृति की आवश्यकता है।

1. संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। हालांकि संसद प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा कर सकती है।

2. तर्क: भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में, सरकार। जब तक संसद के निचले सदन में व्यय पर मतदान न हो जाए, तब तक समेकित निधि से व्यय नहीं किया जा सकता। क्योंकि वास्तविक शक्ति जनता के पास है। संसद जिसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं, यानी संसद के सदस्य भारत की समेकित निधि से किए जाने वाले व्यय पर नियंत्रण रखते हैं।

2. तर्क: न्यायपालिका की स्वतंत्रता/हित की रक्षा के लिए, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, स्पीकर, सीएजी आदि जैसे संवैधानिक निकायों को इनसे संबंधित व्यय संसद की मंजूरी के दायरे से बाहर रखा गया है। अन्यथा वे स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं हैं।

3. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 113 (2)

3. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 113 (1)


भ्रांतियाँ - प्रभारित व्यय


  1. रेलवे मध्यस्थ द्वारा दिया गया मध्यस्थता पुरस्कार प्रभार्य व्यय के अंतर्गत आता है। - यह गलत है। सही है, मतदान व्यय के अंतर्गत आता है।

  2. लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते प्रभार्य व्यय के अंतर्गत आते हैं। सही उत्तर यह है कि यह पूर्व मांग संख्या 02 - प्रमुख शीर्ष 3001 के अंतर्गत विविध व्यय (सामान्य) को विधिवत आवंटित मतदान व्यय के अंतर्गत आता है।

  3. हालाँकि C&AG के वेतन और भत्ते प्रभार्य व्यय के अंतर्गत आते हैं



मुख्य बिंदु - प्रभारित व्यय:


  1.  प्रभार्य व्यय भारत की आकस्मिकता निधि में प्रभारित किया जाता है। सही उत्तर CFI - भारत की समेकित निधि (प्राधिकरण: भारत के संविधान का अनुच्छेद 302) है

  2. सरकारी व्यय को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। 1. मतदान व्यय 2. प्रभारित व्यय

  3. मतदान व्यय - CFI से बनाया गया

  4. प्रभारित व्यय - CFI पर प्रभारित

  5. CFI का अर्थ है भारत की समेकित निधि

  6. प्रभारित व्यय - संसद के मतदान में प्रस्तुत नहीं किया गया। हालाँकि इस पर चर्चा की जा सकती है। {अनुच्छेद 113 (1)}

  7. रेलवे मध्यस्थों द्वारा दिया गया निर्णय - वोटेड व्यय (प्रभारित व्यय नहीं) के लिए आवंटित. लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन और भत्ते - वोटेड व्यय (प्रभारित व्यय नहीं) के लिए आवंटित

  8. प्रभारित व्यय - सीएफआई पर प्रभारित - भारत की समेकित निधि (आकस्मिक निधि नहीं)


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Wednesday, September 4, 2024

Material Modification - New Definition सामग्री संशोधन - नई परिभाषा

 




Material Modification - New Definition 


  • Authority: ACS 59 dated 26.09.2022 (to the Engineering Code 2012) and Paras 1109 to 1112 of Engineering Code 2012 Click here 

  • MM stands for Material Modification 

  • MM sanctioned as an exception i.e., which should not be ordinarily resorted to. 

  • Work justifies to constitute as Material Modification is :  

  • Any work which is independent work per se (by its very nature),

  • But is essentially required to be done with the existing work 

  • Direct link with the existing work 

Sanction of the MM - Material Modification will be as per delegation of powers issued by the Railway Board from time to time. 

  • The following works will not constitute Material Modification:

  • Modifications that arise due to issue of policy by the Railway Board i.e., change in specifications or standards of construction, interlocking, electrification, traction, SOD requirement. 

  • Minor modifications during the execution of Yard work for completing the same. 

  • Modifications resulting out of statutory or legal requirements

  • Modifications to bring in economy in Construction and timely delivery of Project 

  • Any work essentially required for completing the Project.


Note: As a general rule, any additional scope of work should be sanctioned separately and should not be taken up as Material Modification of an existing work. 

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सामग्री संशोधन - नई परिभाषा

प्राधिकरण: ACS 59 दिनांक 26.09.2022 (इंजीनियरिंग कोड 2012 के लिए) और इंजीनियरिंग कोड 2012 के पैरा 1109 से 1112 यहाँ क्लिक करें  

MM का मतलब है सामग्री संशोधन

MM को अपवाद के रूप में स्वीकृत किया जाता है, अर्थात, जिसका सामान्य रूप से सहारा नहीं लिया जाना चाहिए।


कार्य को सामग्री संशोधन के रूप में माना जाना उचित है:


  • कोई भी कार्य जो अपने आप में स्वतंत्र कार्य है (अपनी प्रकृति से),

  • लेकिन अनिवार्य रूप से मौजूदा कार्य के साथ किया जाना आवश्यक है

  • मौजूदा कार्य के साथ सीधा संबंध

  • MM - सामग्री संशोधन की स्वीकृति रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार होगी।


निम्नलिखित कार्य सामग्री संशोधन नहीं माने जाएँगे:


  • रेलवे बोर्ड द्वारा नीति जारी करने के कारण होने वाले संशोधन, अर्थात निर्माण, इंटरलॉकिंग, विद्युतीकरण, कर्षण, एसओडी आवश्यकता के विनिर्देशों या मानकों में परिवर्तन।

  • यार्ड कार्य के निष्पादन के दौरान इसे पूरा करने के लिए किए जाने वाले छोटे-मोटे संशोधन।

  • वैधानिक या कानूनी आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप किए जाने वाले संशोधन

  • निर्माण में मितव्ययिता लाने और परियोजना की समय पर डिलीवरी के लिए किए जाने वाले संशोधन

  • परियोजना को पूरा करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक कोई भी कार्य।

नोट: एक सामान्य नियम के रूप में, कार्य के किसी भी अतिरिक्त दायरे को अलग से स्वीकृत किया जाना चाहिए और इसे किसी मौजूदा कार्य के भौतिक संशोधन के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।


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Tuesday, December 12, 2023

पूर्णता रिपोर्ट (Completion Reports)

   

पूर्णता रिपोर्ट (Completion Reports)

*  स्रोत: इंजीनियरिंग कोड का 17 वां अध्याय

*  निर्माण कार्यों को बंद करते समय जो भी कार्य प्रगति पर थे उन्हें पूरा 

   किया जाना चाहिए और परियोजना के खातों को जल्द से जल्द बंद कर

   दिया जाना चाहिए।

इसलिए परियोजना अभियंता को निम्नानुसार त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए:

a   परियोजना से संबंधित सभी शुल्कों और क्रेडिट को ध्यान में  रखना। 

सभी बकाया देनदारियों को समाप्त करने के लिए कदम उठाएं।  

सस्पेंस बैलेंस साफ़ करें।   

d   बकाया ठेकेदार के दावों का भुगतान करें

c   काम से लौटे सभी अधिशेष भंडारों और औजारों और संयंत्रों का निपटान करें।

d   परियोजना से संबंधित सभी शुल्क और क्रेडिट परियोजना के खातों में दर्ज होने के 

     बाद, एक सीआर - परियोजना की पूर्णता रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए।


वस्तुएं   (Objects)

        1   वास्तव में निर्मित कार्य की लागत की तुलना अंतिम स्वीकृत अनुमान में प्रदान की

             गई लागत से करना।

        2   काम का हिसाब-किताब बंद करना।

        3   इसी तरह के भविष्य के कार्यों के लिए अधिक वास्तविक रूप से अनुमान तैयार 

             करने के लिए एक सबक के रूप में कार्य करना।

       4    स्वीकृत अनुमान से अधिक को नियमित करने के लिए

       5    सीआर में रिपोर्ट किए गए व्यय को TWFA के माध्यम से ओपन लाइन में 

             स्थानांतरित करने के लिए

*      विवरण: इसमें व्यय का विवरण उसी विवरण में होना चाहिए जो रेलवे बोर्ड द्वारा 

        स्वीकृत सार अनुमान के रूप में है और इसमें किसी भी भौतिक संशोधन को इंगित 

        करना चाहिए।

*      सत्यापन: लेखा अधिकारी द्वारा

*     को प्रस्तुत: रेलवे बोर्ड

*     लक्ष्य: जिस वित्तीय वर्ष में पूरा किया गया अनुमान प्रस्तुत किया जाता है, उसकी 

        समाप्ति से 18 महीनों के भीतर।

* उदाहरण: (Example) मान लीजिए कि जून, 2018 में पूर्णता अनुमान स्वीकृत किया गया

   है। वित्तीय वर्ष का अंत मार्च, 2019 है। इसलिए पूर्णता रिपोर्ट जमा करने की नियत

   तारीख मार्च, 2019 यानी सितंबर, 2020 से 18 महीने है।

* C R में अतिरिक्त जानकारी: रेलवे प्रशासन की राय में कोई अन्य जानकारी रेलवे बोर्ड

  के हित में होगी।








  • Form E. 1706

COMPLETION REPORT FOR THE WORK................

Particular Heads of Account and Description of works

Amount of Estimate with reference to authority for sanction

Actual Expenditure

Difference

Remarks & Explanations

Excess

Saving









* स्पष्टीकरण:

     1 अधिकता: 10% या रु। से कम नहीं। 25000, जो भी कम हो, अनुमान से अधिक

       - उपकार्यवार। 

     2 बचत: 20% या रु. से कम नहीं। एक लाख, जो भी कम हो, अनुमान से कम – 

       उपकार्यवार।

* यदि भिन्नताएं स्वीकृत अनुमान के 5% के भीतर हैं, तो संबंधित अभियंता जीएम की 

  ओर से सीआर को मंजूरी देने के लिए अधिकृत है I

* नई रेलवे लाइनों का सीआर: एक तुलनात्मक विवरण के साथ लाइन की शाब्दिक 

  संभावनाओं को दर्शाने वाला और पूर्णता लागत के संदर्भ में अद्यतन किया गया। कार्य

  करते समय, अब तक की आय के अनुमान के लिए हुए परिवर्तनों को वित्तीय 

  संभावनाओं की गणना करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए था।


* रुपये से कम लागत वाले कार्यों का सीआर। एक करोड़ I

  1 पूर्ण के रूप में माना जाना चाहिए जब यह उस उद्देश्य के लिए निधि देता है जिसके

    लिए इसे स्वीकृत किए जाने का इरादा था,

  2 और जब उसके बाद 3 महीने तक उस पर कोई खर्च न हुआ हो।

 3  सभी बकाया नामे और जमा - नियमानुसार कार्य पूर्ण होने की तिथि से 3 माह के

    भीतर खाते में समायोजित कर लिया जाता है।

 4  एक पूर्ण - का खाता पूर्ण होने की तिथि के 6 महीने बाद बंद कर दिया जाना चाहिए 

    और सीआर निकाला जाना चाहिए।

 5  सीआर उसी काम में तैयार किया जाना चाहिए जिस तरह से रुपये से अधिक की

    लागत वाले कार्यों के लिए तैयार किया जाना चाहिए। एक करोड़।

 6  स्पष्टीकरण: आधिक्य और बचत - 5% या रु.10000 जो भी कम हो।

 7  कार्य पूर्ण होने के 6 माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

 8  लगातार 3 महीनों तक कोई खर्च दर्ज नहीं किया जाता है - लेखा अधिकारियों को

    सीआर के लिए कॉल करना चाहिए।

 9  अधूरे कार्य - कार्यपालक अधिकारी को लेखा अधिकारी को कार्य पूर्ण होने की संभावित

    तिथियों और पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सूचना देनी चाहिए।

 10 कार्यपालक अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असामान्य देरी को लेखा 

    अधिकारी द्वारा रेल प्रशासन के प्रमुख के ध्यान में लाया जाना चाहिए। 


सीआर की मंजूरी (Sanctioning of CR)

  1 वह प्राधिकारी जिसने कार्य को सूचना या नियमितीकरण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति 

    प्रदान की हो

  2 स्ट्रक्चरल और ट्रैक नवीनीकरण कार्य या रेलवे बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के साथ बजट में 

    शामिल 2.5 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले कार्य या रेलवे बोर्ड के प्रशासनिक

    अनुमोदन के साथ स्वीकृत आउट ऑफ टर्न कार्य जो जीएम की शक्तियों से परे हैं – 

    जीएम

  3 जहां सामग्री संशोधन शामिल है या जीएम शक्तियों से परे है - रेलवे बोर्ड।


 खातों का सत्यापन:(Accounts verification:)

   1 जांचें कि C R S उचित रूप में तैयार किया गया है I 

   2 मंजूरी और बुक किए गए परिव्यय के विवरण के साथ प्रविष्टियों की जांच करें।

   3 C R में सभी अंतिम बिलों की पोस्टिंग की शुद्धता 

   4 अन्य मदों के प्रतिशत की शुद्धता की जाँच का परीक्षण करें।

   5 अधिकता और बचत के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण। 

   6 अप्रयुक्त सामग्री को स्टोर में वापस कर दिया जाता है या कहीं और स्थानांतरित कर 

     दिया जाता है और काम का लेखा-जोखा उनके मूल्य के साथ जमा किया जाता है।

   7 CRRM - अनुमान में प्रदान की गई रेलवे द्वारा जारी सामग्री के लिए क्रेडिट – 

     कार्य के विरुद्ध समायोजित या नहीं I

   8 सत्यापन प्रमाणपत्र में रिपोर्ट में परिव्यय को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी का

     उल्लेख होना चाहिए।


समापन विवरण (Completion Statements)

   1 कार्यों के मामले में - ऐसे कार्यों पर व्यय स्वीकृत करने के लिए रेलवे प्रमुख की 

     क्षमता के भीतर है। निर्धारित प्रपत्र पर औपचारिक सीआर तैयार करने की 

     आवश्यकता नहीं है।

   2 सीआर में आवश्यक सभी जानकारी, लेखा अधिकारी प्रमाण पत्र और सक्षम कार्यकारी 

     प्राधिकारी की मंजूरी को संबंधित कॉलम के तहत वर्क्स रजिस्टर में दर्ज किया जा 

     सकता है।


E 1744 - समापन विवरण (E1744 - Completion Statement)

   1 अनुमान का संदर्भ। 

   2 स्वीकृत अनुमान की राशि 

   3 अंतिम रूप से बुक किया गया वास्तविक व्यय। 

   4 अतिरिक्त या बचत का संक्षिप्त विवरण।


सीआर निकालने में आ रही समस्याएं (Problems facing drawal of CRs

   1 कार्य रजिस्टर अप टू डेट नहीं होना 

   2 पुराने काम-कोई रिकॉर्ड नहीं 

   3 अंतिम विधेयकों का पारित होना बाकी 

   4 समायोजन लंबित 

   5 कोई फंड नहीं 

   6 मध्यस्थता और विवाद 

   7 सुस्ती और सुस्ती 

   8 उच्च स्तर पर पर्याप्त निगरानी नहीं

   9 स्टाफ/क्षेत्राधिकारों में बार-बार परिवर्तन 

  10 रुचि और मार्गदर्शन की कमी

  11 लागत और प्रतिबंधों में बड़े बदलाव

  12 क्रेडिट की गैर-वसूली

  13 सतर्कता मामले/लेखापरीक्षा आपत्तियां

  14 मोबिलाइज़ेशन एडवांस की वसूली नहीं हुई

  15 अदालतों में तय नहीं हुआ जमीन अधिग्रहण का मुआवजा 


सुझाव (Suggestions)

  1 लेखा कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के साथ कार्य रजिस्टरों का मिलान। 

  2 यदि कोई मध्यस्थता मामला लंबित है या एमएएस या मैक (जोखिम और लागत) के

    तहत शेष राशि पड़ी है, तो अनंतिम सीआर तैयार करें।

  3 सामान्य सीआर में शामिल करने के लिए समन्वय विभाग को भाग सीआर प्रस्तुत

    करना।

  4 अंत में, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, वर्क्स रजिस्टर के आगे 

    मुद्रण को रोकने के लिए, वर्क कोड को बंद करने के लिए सीनियर ईडीपीएम को

    लिखने की कार्रवाई की जानी है।


* लेखांकन और वित्तीय सिद्धांतों की परिकल्पना है कि पूर्ण किए गए कार्यों के खातों को 

  यथासंभव शीघ्रता से बंद किया जाना चाहिए ताकि लेखा और कार्यकारी विभागों दोनों में 

  हाउसकीपिंग क्रम में रहे।


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