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Saturday, August 30, 2025

POSH Act 2013 - Prevention Of Sexual Harassment - Bilingual

 


POSH Act, 2013

  • Correct name of the Act: Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

  • Shortly called as POSH - Prevention Of Sexual Harassment Act, 2013 

Background of POSH Act, 2013

  •  Vishaka vs. State of Rajasthan (Supreme Court, 1997 year) Case. 

  • Triggered by the gang rape of Bhanwari Devi, a social worker in Rajasthan who tried to stop child marriage.

  • Vishaka (an NGO - Non Government Organisation) and other women’s rights groups filed a PIL - Public Interest Litigation in Supreme Court seeking protection for women at workplace.

  •  Key Issue: Absence of specific law in India to address sexual harassment of women at workplace.

Supreme Court guidelines: 

  1. First-ever legal framework on sexual harassment at workplace in India.

  2. Defined sexual harassment broadly. Made it a violation of Articles 14, 15, 19(1)(g), and 21 of the Constitution (equality, non-discrimination, right to work, and right to life with dignity).

  3. Directed all employers (public & private) to establish Complaints Committees with women members and external NGO member.

  4. Laid down the “Vishaka Guidelines” (binding until Parliament passed a law)

  5. Became the basis for the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013. (shortly caled as POSH Act, 2013)

Features of POSH Act, 2013:

  • Provide protection against sexual harassment of women at workplace and ensure prevention and redressal of complaints.

  • Definition of Sexual Harassment: Physical contact and advances, demand or request for sexual favours, making sexually coloured remarks, showing pornography, and any unwelcome physical, verbal, or non-verbal conduct of sexual nature.

  • Applicability: All women in organized and unorganized sectors, public and private organizations, hospitals, educational institutions, sports institutions, etc.

  • Workplace Defintion: Government offices, private sector, NGOs, hospitals, sports complexes, educational institutions, and even places visited by employees during work (including transportation).

  • ICC - Internal Complaints Committee: Mandatory for every employer with 10 or more employees. Headed by a Senior Woman employee. Includes at least 50% women members and an external NGO/association member.

  • LCC - Local Complaints Committee: Constituted at the district level by the District Officer. Handles complaints from workplaces with fewer than 10 employees or when ICC is not available.

Complaint Mechanism: 

  1. Complaint Mechanism: Complaint must be made within 3 months of the incident (extendable up to 6 months if valid reason).

  2. ICC/LCC must complete inquiry within 90 days.

  3. Report to be submitted within 10 days to employer/District Officer.

Employer’s Responsibilities: 

  1. Provide a safe working environment.

  2. Display penal consequences and complaint procedure at the workplace.

  3. Organize awareness and training programs.

  4. Assist in securing the attendance of respondent and witnesses.

  5. Implement recommendations of ICC/LCC.

Penalties: 

  1. For employer’s non-compliance: fine up to ₹50,000.

  2. Repeat offence may lead to higher penalty, cancellation of license, or withdrawal of registration.


  • Confidentiality: Identity of complainant, respondent, witnesses, and details of proceedings cannot be disclosed to public/media.




False or Malicious Complaints: 

  1. ICC/LCC may recommend action against complainant if complaint is found to be deliberately false. 

  2. No action for inability to substantiate complaint. That means that a complaint is dismissed or closed without punishment for the complainant because there was not enough evidence to prove the allegation. It is specifically distinguished from a "false and malicious" complaint, which can result in penalties.  This distinction is explicitly addressed in the said Act. It serves to protect individuals who make a complaint in good faith, but simply lack the definitive proof needed for a finding against the accused. 


POST Act 2013 & Indian Railways

  • Railway Servants Conduct Rules, 1966 - Rule Number 3 ©

  • No Railway Servant shall indulge in any act of sexual harassment of  any women at her work place. 

  • Every Railway employee who is in charge of a work   place shall take all appropriate steps to prevent sexual   harassment of any women at her work place.  

  • Railway Board Letter No.  E(D&A) 97GSI-4 DATED 13-5-98 and RBE No. 29/2003

  • The findings of the Complaints Committee constituted for prevention of sexual harassment of working women at workplace will be binging on the DA to initiate disciplinary proceedings against the railway servant concerned and treated as a Preliminary Report against the accused.


Key points for MCQ on POSH Act 2013: 



  1. POSH Act stands for Prevention Of Sexual Harassment Act 

  2. POSH Act enacted in the year 2013 

  3. Correct name of the Act: Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

  4. Background for POSH Act - Supreme Court guidelines on Visakha NGO Vs State of Rajasthan Case 1997 year (popularly called as Visakha Guidelines)

  5. NGO stands for Non Government Organisation

  6. ICC stands for Internal Complaints Committee

  7. ICC Headed by Senior Woman employee

  8. ICC includes - at least 50% women members and an external NGO member

  9. LCC stands for Local Complaints Committee 

  10. LCC constituted at District level

  11. LCC handles complaints from workplaces with fewer than 10 employees or when ICC is not available. 

  12.  Complaint must be made within 3 months of the incident. (extendable up to 6 months if valid reason) 

  13.  ICC/LCC must complete inquiry within 90 days. 

  14. Report to be submitted within 10 days to Employer / District Officer. 

  15.  Penalty for Employer’s non compliance - up to Rs.50,000

  16.  Railway Services Conduct Rules 1966 - Rule NO 3 ( C ) 






पॉश अधिनियम, 2013


  • अधिनियम का सही नाम: कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

  • संक्षेप में पॉश - यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम, 2013 कहा जाता है।


पॉश अधिनियम, 2013 की पृष्ठभूमि


  • विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (सर्वोच्च न्यायालय, 1997) मामला।

  • राजस्थान की एक सामाजिक कार्यकर्ता भंवरी देवी, जिन्होंने बाल विवाह रोकने की कोशिश की थी, के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद यह मामला सामने आया।

  • विशाखा (एक गैर-सरकारी संगठन) और अन्य महिला अधिकार समूहों ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की।

  • मुख्य मुद्दा: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए भारत में किसी विशिष्ट कानून का अभाव।


सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश:


  • भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर पहला कानूनी ढांचा।

  • यौन उत्पीड़न को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया। इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(g) और 21 (समानता, भेदभाव रहित, काम करने का अधिकार और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार) का उल्लंघन माना गया।

  • सभी नियोक्ताओं (सरकारी और निजी) को महिला सदस्यों और बाहरी गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सदस्यों वाली शिकायत समितियाँ स्थापित करने का निर्देश दिया गया।

  • "विशाखा दिशानिर्देश" निर्धारित किए गए (संसद द्वारा कानून पारित होने तक बाध्यकारी)

  • कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (जिसे संक्षेप में POSH अधिनियम, 2013 कहा जाता है) का आधार बना।




POSH अधिनियम, 2013 की विशेषताएँ:


  • कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना और शिकायतों की रोकथाम और निवारण सुनिश्चित करना।

  • यौन उत्पीड़न की परिभाषा: शारीरिक संपर्क और यौन संबंधों की माँग या अनुरोध, यौन उत्पीड़न संबंधी टिप्पणियाँ, अश्लील साहित्य दिखाना, और यौन प्रकृति का कोई भी अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण।

  • प्रयोज्यता: संगठित और असंगठित क्षेत्रों, सार्वजनिक और निजी संगठनों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, खेल संस्थानों आदि में कार्यरत सभी महिलाएँ।

  • कार्यस्थल की परिभाषा: सरकारी कार्यालय, निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठन, अस्पताल, खेल परिसर, शैक्षणिक संस्थान, और यहाँ तक कि वे स्थान जहाँ कर्मचारी काम के दौरान आते-जाते हैं (परिवहन सहित)।

  • ICC - आंतरिक शिकायत समिति: 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक नियोक्ता के लिए अनिवार्य। एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी द्वारा अध्यक्षता। इसमें कम से कम 50% महिला सदस्य और एक बाहरी गैर-सरकारी संगठन/संघ सदस्य शामिल हैं।

  • LCC - स्थानीय शिकायत समिति: जिला अधिकारी द्वारा जिला स्तर पर गठित। 10 से कम कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों या जब ICC उपलब्ध न हो, से प्राप्त शिकायतों का निपटारा करती है।


शिकायत प्रक्रिया:


  1. शिकायत प्रक्रिया: शिकायत घटना के 3 महीने के भीतर की जानी चाहिए (यदि वैध कारण हो तो 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है)।

  2. आईसीसी/एलसीसी को 90 दिनों के भीतर जाँच पूरी करनी होगी।

  3. रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर नियोक्ता/जिला अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।


नियोक्ता की ज़िम्मेदारियाँ:


  1. एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करें।

  2. कार्यस्थल पर दंडात्मक परिणाम और शिकायत प्रक्रिया प्रदर्शित करें।

  3. जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें।

  4. प्रतिवादी और गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में सहायता करें।

  5. आईसीसी/एलसीसी की सिफारिशों को लागू करें।



दंड:


  1. नियोक्ता द्वारा अनुपालन न करने पर: ₹50,000 तक का जुर्माना।

  2. बार-बार अपराध करने पर अधिक जुर्माना, लाइसेंस रद्द या पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।


  • गोपनीयता: शिकायतकर्ता, प्रतिवादी, गवाहों की पहचान और कार्यवाही का विवरण जनता/मीडिया को नहीं बताया जा सकता।


झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतें:


  1. यदि शिकायत जानबूझकर झूठी पाई जाती है, तो आईसीसी/एलसीसी शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा कर सकता है।

  2. शिकायत को प्रमाणित न कर पाने पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसका अर्थ है कि शिकायतकर्ता को दंड दिए बिना शिकायत को खारिज या बंद कर दिया जाएगा क्योंकि आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। इसे "झूठी और दुर्भावनापूर्ण" शिकायत से विशेष रूप से अलग किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप दंड हो सकता है। इस अंतर को उक्त अधिनियम में स्पष्ट रूप से संबोधित किया गया है। यह उन व्यक्तियों की रक्षा करता है जो सद्भावनापूर्वक शिकायत करते हैं, लेकिन आरोपी के विरुद्ध निष्कर्ष निकालने के लिए आवश्यक निर्णायक प्रमाण का अभाव रखते हैं।


POST अधिनियम 2013 और भारतीय रेलवे


  • रेलवे कर्मचारी आचरण नियम, 1966 - नियम संख्या 3 ©

  • कोई भी रेलवे कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर किसी भी महिला के यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य में लिप्त नहीं होगा।

  • प्रत्येक रेलवे कर्मचारी जो कार्यस्थल का प्रभारी है, उसे अपने कार्यस्थल पर किसी भी महिला के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाने होंगे।

  • रेलवे बोर्ड पत्र संख्या E(D&A) 97GSI-4 दिनांक 13-5-98 और RBE संख्या 29/2003

  • कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए गठित शिकायत समिति के निष्कर्षों को संबंधित रेल कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए DA पर निर्भर किया जाएगा और इसे आरोपी के विरुद्ध प्रारंभिक रिपोर्ट माना जाएगा।


POSH अधिनियम 2013 पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के मुख्य बिंदु:


  1. POSH अधिनियम का अर्थ है यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम।

  2. POSH अधिनियम वर्ष 2013 में अधिनियमित किया गया था।

  3. अधिनियम का सही नाम: कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013।

  4. POSH अधिनियम की पृष्ठभूमि - विशाखा एनजीओ बनाम राजस्थान राज्य मामले, 1997 (जिसे विशाखा दिशानिर्देश कहा जाता है) पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश।

  5. NGO गैर-सरकारी संगठन

  6. ICC का अर्थ है आंतरिक शिकायत समिति

  7. ICC की अध्यक्षता एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी करती है

  8. ICC में कम से कम 50% महिला सदस्य और एक बाहरी NGO सदस्य शामिल हैं

  9. LCC का अर्थ है स्थानीय शिकायत समिति

  10. LCC का गठन ज़िला स्तर पर किया जाता है

  11. LCC 10 से कम कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों या ICC की अनुपस्थिति में शिकायतों का निपटारा करती है।

  12. घटना के 3 महीने के भीतर शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। (यदि वैध कारण हो तो 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है)

  13. ICC/LCC को 90 दिनों के भीतर जाँच पूरी करनी होगी।

  14. रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर नियोक्ता/जिला अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

  15. नियोक्ता द्वारा अनुपालन न करने पर जुर्माना - 50,000 रुपये तक

  16. रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 - नियम संख्या 3 ( C )




End